जीएसटी प्रणाली के तहत, कर अधिकारी कभी-कभी आपको एक नोटिस जारी कर सकते हैं जिसे DRC-01 या डिमांड एंड रिकवरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। यह नोटिस आमतौर पर तब भेजा जाता है जब अधिकारियों को लगता है कि आपके जीएसटी रिटर्न में कोई विसंगति है। आइए देखें कि DRC-01 क्या है और आपको इसके बारे में क्या जानना चाहिए:
DRC-01 in GST
1. DRC-1 क्या है?
DRC-1 मूल रूप से एक “डिमांड एंड रिकवरी सर्टिफिकेट” (मांग और वसूली प्रमाणपत्र) है। यह एक प्रकार का नोटिस होता है जो जीएसटी विभाग उन करदाताओं को भेजता है जिनके रिटर्न में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। ये विसंगतियां मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे या कम भुगतान किए गए कर से संबंधित होती हैं।
2. आपको DRC-1 कब मिल सकता है?
आपको निम्न स्थितियों में DRC-1 मिल सकता है:
- यदि आपने अपने जीएसटी रिटर्न में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।
- यदि आपको प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की राशि दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न से अधिक है।
- यदि आपने अपने जीएसटी देयता का पूरा भुगतान नहीं किया है।
3. DRC-1 मिलने पर क्या करें?
यदि आपको DRC-1 प्राप्त होता है, तो घबराएं नहीं। यहां बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए:
- नोटिस को ध्यान से पढ़ें: नोटिस में बताए गए कारणों को समझें और मांगी गई राशि की जांच करें।
- अपने रिकॉर्ड की जांच करें: नोटिस में बताई गई विसंगति का पता लगाएं और देखें कि क्या कोई गलती हुई है।
- जवाब दें: आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। आप मांगी गई राशि का भुगतान कर सकते हैं, यदि आप मानते हैं कि विसंगति सही है। यदि आप विसंगति से सहमत नहीं हैं, तो आप कारणों सहित जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के लिए निर्धारित प्रारूप का पालन करें।
- समय सीमा का पालन करें: जवाब देने में देरी न करें। देरी से जुर्माना लग सकता है और आपके जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की क्षमता को भी अवरुद्ध कर सकता है।
Where to find DRC-01 in GST PORTAL
जीएसटी पोर्टल पर DRC-01 कैसे देखें, इसके बारे में नीचे बताया गया है:
1. जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें:
सबसे पहले, आपको जीएसटी पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।
2. “सेवाएं” (Services) मेन्यू पर क्लिक करें:
लॉग इन करने के बाद, आपको स्क्रीन के शीर्ष पर विभिन्न मेन्यू दिखाई देंगे। आपको “सेवाएं” (Services) मेन्यू पर क्लिक करना होगा।
3. “रिटर्न” (Returns) ड्रॉपडाउन मेन्यू चुनें:
“सेवाएं” (Services) मेन्यू के अंतर्गत, आपको एक ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखाई देगा जिसका नाम “रिटर्न” (Returns) होगा। इस ड्रॉपडाउन मेन्यू पर क्लिक करें।
4. “रिटर्न अनुपालन” (Return Compliance) विकल्प चुनें:
“रिटर्न” (Returns) ड्रॉपडाउन मेन्यू में, आपको “रिटर्न अनुपालन” (Return Compliance) नामक एक विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प को चुनें।
5. DRC-01 की जांच करें:
“रिटर्न अनुपालन” (Return Compliance) पेज पर आपको विभिन्न अनुपालन से जुड़ी सूचनाएं मिलेंगी। इन सूचनाओं में आपको DRC-01 से संबंधित जानकारी भी दिखाई दे सकती है।
यदि आपके पास कोई DRC-01 नोटिस लंबित है, तो आपको यहां विवरण दिखाई देगा, जिसमें नोटिस जारी करने की तिथि, विसंगति का प्रकार और जवाब देने की अंतिम तिथि जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।
What is DRC-01C in GST
DRC-01C क्या है?
DRC-1C एक सरकारी प्रणाली द्वारा जेनरेट किया गया फॉर्म है। यह आपको सूचित करता है कि आपके द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न (GSTR-3B/3BQ) में दावा किए गए आईटीसी और आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा आपको जारी किए गए जीएसटी चालानों (GSTR-2B) में दिखाई गई राशि के बीच एक अंतर है।
2. DRC-1C क्यों जारी किया जाता है?
यह तब जारी किया जाता है, जब दावा किए गए आईटीसी की राशि और आपूर्तिकर्ता द्वारा बताई गई राशि के बीच का अंतर एक पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक होता है। यह सीमा राशि या प्रतिशत के आधार पर हो सकती है।
3. DRC-1C में क्या होता है?
DRC-1C फॉर्म में दो भाग होते हैं:
- भाग A: यह भाग आपको अंतर की राशि और उस वजह से उत्पन्न होने वाली देयता (यदि कोई हो) के बारे में सूचित करता है।
- भाग B: यह वह भाग है जहां आपको अंतर के लिए स्पष्टीकरण देना होता है। आप या तो अतिरिक्त आईटीसी का दावा करने के लिए समर्थन दस्तावेज जमा कर सकते हैं या देयता का भुगतान कर सकते हैं।
4. DRC-1C मिलने पर क्या करना चाहिए?
यदि आपको DRC-1C प्राप्त होता है, तो आपको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल हैं:
- भाग A को ध्यान से देखें और अंतर की राशि को समझें।
- भाग B भरें। स्पष्टीकरण दें या समर्थन दस्तावेज जमा करें (यदि लागू हो)।
- यदि देयता है, तो उसका भुगतान करें।
What is DRC 01b in GST
DRC-01B एक स्वचालित सूचना है जो जीएसटी विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह आपको सूचित करता है कि आपके द्वारा दायर की गई जीएसटी रिटर्न (GSTR-1 या IFF) में दी गई जानकारी आपके द्वारा दायर की गई जीएसटी भुगतान विवरण (GSTR-3B) से मेल नहीं खाती है।