What is zero rated supply under GST जीएसटी के तहत शून्य रेटेड आपूर्ति क्या है?

Whatsapp Group
Telegram channel

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के तहत, आपूर्ति पर लगने वाले कर की दरें भिन्न हो सकती हैं। कुछ आपूर्तियों पर जीरो रेटेड टैक्स यानी शून्य दर का जीएसटी लगता है। आइए समझते हैं कि जीएसटी के तहत शून्य रेटेड आपूर्ति क्या है।

What is zero rated supply under GST

1. शून्य रेटेड आपूर्ति का क्या मतलब है?

शून्य रेटेड आपूर्ति का मतलब है कि इन आपूर्तियों पर जीएसटी की दर 0% है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आपूर्तिकर्ता को कोई जीएसटी नहीं देना है। आपूर्तिकर्ता इन आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकता है, जिसे वह पहले से खरीदे गए सामानों और सेवाओं पर चुकाए गए कर के रूप में क्लेम कर सकता है।

2. किन आपूर्तियों पर शून्य रेटेड टैक्स लगता है?

कुछ प्रमुख शून्य रेटेड आपूर्तियों में शामिल हैं:

  • निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं दोनों का)
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) डेवलपर या इकाई को आपूर्ति
  • खाद्यान्न (अनाज, दालें, दूध, आदि)
  • शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म से जुड़ी सेवाएं (कुछ शर्तों के अधीन)

3. शून्य रेटेड आपूर्ति और छूट प्राप्त आपूर्ति में क्या अंतर है?

कुछ आपूर्तियां जीएसटी से पूरी तरह छूट प्राप्त होती हैं, जिन पर न तो आपूर्तिकर्ता को कर लगाया जाता है और न ही वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। वहीं, शून्य रेटेड आपूर्तियों पर 0% कर लगता है और आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

4. शून्य रेटेड आपूर्ति का क्या फायदा है?

शून्य रेटेड आपूर्ति निर्यात को बढ़ावा देती है और निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करती है। इसके अलावा, यह आपूर्तिकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है।

5. शून्य रेटेड आपूर्ति से जुड़ी सावधानियां क्या हैं?

यद्यपि शून्य रेटेड आपूर्ति कई तरह से फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी हैं। आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्यात या SEZ आपूर्ति के लिए निर्धारित सभी दस्तावेजों का पालन कर रहे हैं। गलत दस्तावेज जमा करने से कर देनदारियों को जन्म दे सकता है।

List of zero rated supply under GST जीएसटी के तहत शून्य रेटेड आपूर्ति की सूची

जीएसटी प्रणाली में, कुछ आपूर्तियों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इन्हें “शून्य रेटेड आपूर्ति” (Zero Rated Supply) के रूप में जाना जाता है। हालांकि, आपूर्तिकर्ता इन आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं।

List of zero rated supply under GST

1. निर्यात:

  • भारत से बाहर भेजे गए सभी प्रकार के सामानों (वस्तुओं) और सेवाओं का निर्यात शून्य रेटेड आपूर्ति है।
  • इसमें माल की आपूर्ति (उदाहरण के लिए कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स), सेवाओं का निर्यात (उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर विकास, पर्यटन सेवाएं) आदि शामिल हैं।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) डेवलपर या इकाई को आपूर्ति:

  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित डेवलपर या किसी इकाई को की गई आपूर्ति भी शून्य रेटेड है।
  • SEZ इकाइयां आमतौर पर निर्यात उन्मुख होती हैं।

3. अधिसूचित आपूर्तियाँ:

  • सरकार समय-समय पर कुछ विशिष्ट आपूर्तियों को जीएसटी से छूट देने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। ये आपूर्तियां भी शून्य रेटेड मानी जाती हैं।
  • उदाहरण के लिए, कुछ कृषि उत्पादों को समय-समय पर शून्य रेटेड आपूर्ति के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

Zero rated supply under GST example

उदाहरणों के माध्यम से शून्य रेटेड आपूर्तियों को समझते हैं

1. निर्यात:

  • यदि आप कोई वस्तु या सेवा विदेशों में निर्यात करते हैं, तो यह आपूर्ति शून्य रेटेड है। उदाहरण के लिए, यदि आप हथकरघा वस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करते हैं, तो यह शून्य रेटेड आपूर्ति होगी।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को आपूर्ति:

  • यदि आप किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की इकाई को कोई वस्तु या सेवा की आपूर्ति करते हैं, तो यह आपूर्ति भी शून्य रेटेड है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई चलाते हैं और आप सेज में स्थित एक रेस्तरां को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करते हैं, तो यह शून्य रेटेड आपूर्ति होगी।

Zero rated supply under GST refund

शून्य रेटेड आपूर्ति पर रिफंड का दावा कौन कर सकता है?

जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जो शून्य रेटेड आपूर्ति करते हैं, वे इन आपूर्तियों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के हकदार होते हैं।

शून्य रेटेड आपूर्ति पर रिफंड का दावा कैसे करें?

आपूर्तिकर्ता को अपनी जीएसटी रिटर्न में शून्य रेटेड आपूर्ति का विवरण देना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

क्या शून्य रेटेड आपूर्ति पर हमेशा रिफंड मिलता है?

आपूर्तिकर्ता को रिफंड तभी मिलेगा जब उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी कर देनदारी से अधिक हों। यदि उसकी कर देनदारी अधिक है, तो उसे शेष राशि का भुगतान करना होगा।

किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  • आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास शून्य रेटेड आपूर्ति के वैध दस्तावेज हों, जैसे कि निर्यात चालान, बिल ऑफ लैडिंग (Bill of Lading) आदि।
  • रिफंड का दावा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है।
Whatsapp Group
Telegram channel

Leave a Comment