सोना खरीदना भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोने की खरीदारी पर लगने वाले जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को लेकर कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है।
Gold per GST Kitna Lagta Hai सोने पर लगने वाला जीएसटी कितना है?
सोने की खरीद पर लगने वाला जीएसटी दो भागों में विभाजित है:
- सोने के मूल्य पर जीएसटी: सोने के मूल्य पर सीधे तौर पर 3% जीएसटी लगता है।
- मेकिंग चार्जेज पर जीएसटी: ज्वैलर्स द्वारा लिए जाने वाले मेकिंग चार्जेज पर 5% जीएसटी लगता है।
उदाहरण:
मान लीजिए आप ₹1 लाख का सोने का सिक्का खरीद रहे हैं और उसका मेकिंग चार्ज ₹10,000 है। तो, इस स्थिति में:
- सोने के मूल्य पर जीएसटी = ₹1,00,000 * 3/100 = ₹3,000
- मेकिंग चार्ज पर जीएसटी = ₹10,000 * 5/100 = ₹500
तो, कुल मिलाकर आपको ₹3,500 जीएसटी का भुगतान करना होगा (₹3,000 + ₹500)।
किन मामलों में सोने पर जीएसटी नहीं लगता?
कुछ खास परिस्थितियों में सोने पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे:
- पुराने सोने के बदले नया सोना खरीदना: यदि आप अपना पुराना सोना ज्वैलर को बेचते हैं और उसी दुकान से उसी मूल्य का नया सोना खरीदते हैं, तो इस लेन-देन पर जीएसटी नहीं लगेगा।
- छोटे ज्वैलर्स: जिन ज्वैलर्स का सालाना कारोबार ₹40 लाख से कम है, वे जीएसटी पंजीकृत नहीं होते हैं। ऐसे ज्वैलर्स से सोना खरीदने पर आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।
Gold per GST Kitna percent Lagta Hai गोल्ड पर जीएसटी कितने परसेंट है
- सोने के आभूषणों पर लगने वाला जीएसटी 3% है।
- यह दर सोने के मूल्य पर ही लागू होती है।
- हालांकि, सोने के आभूषण बनाने में लगने वाली मेहनत के लिए लिए जाने वाले मेकिंग चार्जेज पर अलग से जीएसटी लगता है।
- 3% जीएसटी दर सोने के मूल्य पर लगने वाला CGST (केंद्रीय जीएसटी) और SGST (राज्य जीएसटी) का संयुक्त प्रभाव है (प्रत्येक 1.5%)।
- मेकिंग चार्जेज पर लगने वाला जीएसटी की दर 5% है।