Rule 86b of CGST rules applicability जीएसटी नियम 86बी

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जीएसटी प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपयोग कर दायित्वों का भुगतान करने की सुविधा है। हालांकि, कुछ मामलों में, सरकार ने जीएसटी नियम 86बी (Rule 86b of CGST rules applicability) के माध्यम से आईटीसी के उपयोग को सीमित कर दिया है। आइए जानें कि यह नियम किन पर लागू होता है और इसके क्या मायने हैं।

1. नियम 86बी क्या है?

जीएसटी नियम 86बी यह निर्धारित करता है कि कुछ पंजीकृत व्यक्तियों को अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी (ओटीएल) के भुगतान के लिए आईटीसी का उपयोग करने पर कुछ प्रतिबंधों का पालन करना होगा।

2. यह नियम किन पर लागू होता है?

यह नियम उन जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनकी किसी महीने में वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति (छूट और शून्य-रेटेड आपूर्ति को छोड़कर) का मूल्य ₹50 लाख से अधिक है।

3. नियम 86बी के तहत क्या प्रतिबंध हैं?

यदि आप उपरोक्त मानदंड के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का केवल 99% तक आईटीसी का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। शेष 1% का भुगतान नकद में करना होगा।

Rule 86b of CGST rules with example उदाहरण से समझें

मान लीजिए कि आपका व्यवसाय एक महीने में ₹1 करोड़ की बिक्री करता है और उस पर लागू जीएसटी दर 18% है। इस स्थिति में, आपकी कुल जीएसटी देयता ₹18 लाख (₹1 करोड़ * 18%) होगी।

  • नियम 86बी के तहत, आप अपने आईटीसी का उपयोग करके अधिकतम ₹17.82 लाख (₹18 लाख * 99%) का भुगतान कर सकते हैं।
  • शेष ₹1.8 लाख (₹18 लाख – ₹17.82 लाख) का भुगतान आपको नकद में करना होगा।

Rule 86b of CGST rules applicability date जीएसटी रूल 86B लागू होने की तिथि

जीएसटी प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों में से एक है रूल 86B। यह नियम उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। आइए, रूल 86B की लागू होने की तिथि (Rule 86b of CGST rules applicability date) और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं।

रूल 86B की लागू होने की तिथि क्या है?

रूल 86B को दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को अधिसूचना संख्या 94/2020 – केंद्रीय कर के माध्यम से सीजीएसटी नियमों में शामिल किया गया था। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2021 से लागू हुई।

अर्थात्, रूल 86B 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी है।

Rule 86b of CGST Rules Exception जीएसटी नियम 86बी के अपवाद कौन से हैं?

यदि आप नीचे दी गई श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं, तो आप जीएसटी नियम 86 बी के प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे:

  1. उच्च आयकर दाता: यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति या उसके प्रमुख हितधारकों (स्वामी/कर्ता/प्रबंध निदेशक/साझेदार) ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में ₹1 लाख से अधिक का आयकर भुगतान किया है, तो वह इस नियम के दायरे में नहीं आएगा।
  2. रिफंड प्राप्तकर्ता: यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति को पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख से अधिक का रिफंड प्राप्त हुआ है (जो निर्यात के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के तहत या उल्टे कर ढांचे के कारण प्राप्त हुआ हो), तो उस रिफंड राशि को आईटीसी उपयोग के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
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