जीएसटी व्यवस्था में, कई व्यवसाय दूसरों के लिए “जॉब वर्क” करते हैं। इसमें मालिक किसी अन्य पक्ष को कच्चा माल या अर्ध-निर्मित सामान भेजता है, जो उस पर किसी प्रकार का प्रसंस्करण या कार्य करता है और फिर उसे वापस मालिक को भेज देता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि जीएसटी के तहत जॉब वर्क कैसे काम करता है? आइए, इसे आसानी से समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर गौर करें:
1. जॉब वर्क की परिभाषा:
जीएसटी अधिनियम की धारा 2(68) के अनुसार, जॉब वर्क का मतलब “किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित माल पर किया गया कोई भी उपचार या प्रक्रिया” है। यहां, “व्यक्ति” पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है, लेकिन माल का मालिक एक पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए।
2. जॉब वर्क में शामिल पक्ष कौन हैं?
- प्रिंसिपल (मालिक): वह व्यक्ति या कंपनी जो कच्चा माल या अर्ध-निर्मित सामान जॉब वर्कर को भेजती है।
- जॉब वर्कर: वह व्यक्ति या कंपनी जो प्रिंसिपल से सामान प्राप्त करता है और उस पर कोई प्रसंस्करण या कार्य करता है।
3. जीएसटी का भुगतान कौन करता है?
प्रिंसिपल जॉब वर्क के लिए माल की आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। जॉब वर्कर को माल की आपूर्ति पर कोई जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है।
4. जॉब वर्कर को क्या मिलता है?
जॉब वर्कर को प्रिंसिपल द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त होता है। इस सेवा शुल्क पर जॉब वर्कर जीएसटी का भुगतान कर सकता है, जो उसकी आपूर्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है।
5. जॉब वर्क के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं?
- प्रिंसिपल को जॉब वर्कर को माल भेजने के लिए डिलीवरी चालान जारी करना चाहिए।
- जॉब वर्कर को प्रिंसिपल को माल वापस भेजने के लिए रीटर्न चालान जारी करना चाहिए।
- जॉब वर्कर को प्रिंसिपल को दी गई सेवाओं के लिए इनवॉइस जारी करना चाहिए।
6. जॉब वर्क के फायदे:
- प्रिंसिपल विशेषज्ञता या मशीनरी की कमी होने पर जॉब वर्क का उपयोग कर सकता है।
- जॉब वर्कर अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता है और अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है।
Which gst return to file for job work नौकरी कार्य (Job Work) के लिए कौन सी जीएसटी रिटर्न दाखिल करनी होगी?
जीएसटी प्रणाली के तहत, नौकरी कार्य (जहां आप कच्चा माल आपूर्तिकर्ता को भेजते हैं और वह इसे संसाधित करके वापस भेज देता है) एक सामान्य व्यवसायिक प्रथा है। लेकिन, नौकरी कार्य से जुड़े लेन-देन के लिए आपको कौन सी जीएसटी रिटर्न दाखिल करनी होगी, यह थोड़ा जटिल हो सकता है।
आइए इसे आसान बनाते हैं।
1. आप नौकरी कार्य करने वाले हैं (Principal):
यदि आप कच्चा माल आपूर्तिकर्ता हैं और उसे नौकरी कार्य के लिए भेजते हैं, तो आपको जीएसटी रिटर्न में इस लेन-देन का उल्लेख करना होगा। आपको Form GST ITC-04 दाखिल करना होगा। यह फॉर्म तिमाही आधार पर दाखिल किया जाता है और इसमें आपूर्तिकर्ता को भेजे गए इनपुट और पूंजीगत सामानों (Capital Goods) का विवरण शामिल होता है।
2. आप नौकरी कार्य करने वाले हैं (Job Worker):
यदि आप वह इकाई हैं जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उसे संसाधित करके वापस भेजते हैं, तो आपके द्वारा नौकरी कार्य के लिए प्राप्त और भेजे गए माल के लिए जीएसटी देय हो सकता है। आपकी जीएसटी रिटर्न इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीएसटी पंजीकृत हैं या नहीं:
- यदि आप जीएसटी पंजीकृत हैं: आपको अपने नियमित जीएसटी रिटर्न (आमतौर पर फॉर्म GSTR-1) में नौकरी कार्य से प्राप्त और आपूर्ति किए गए सामानों का विवरण शामिल करना होगा।
- यदि आप जीएसटी पंजीकृत नहीं हैं: आपको नौकरी कार्य से जुड़े लेन-देन के लिए कोई जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रिंसिपल (आपूर्तिकर्ता) ने फॉर्म GST ITC-04 में आपूर्ति किए गए इनपुट का दावा किया है।
how to file job work return in gst जीएसटी में जॉब वर्क रिटर्न कैसे फाइल करें?
जीएसटी प्रणाली में, जॉब वर्क एक आम प्रक्रिया है जहां आप कच्चा माल या अर्द्ध-निर्मित सामान किसी अन्य निर्माता को प्रसंस्करण, असेंबली या किसी अन्य कार्य के लिए भेजते हैं। फिर, संसाधित सामान वापस ले लिया जाता है। लेकिन, इस प्रक्रिया के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। आइए, जॉब वर्क रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान चरणों में समझते हैं।
जॉब वर्क रिटर्न फाइल करने के चरण:
- लॉग इन करें: जीएसटी पोर्टल पर जाएं और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
- सेवाएं चुनें: लॉग इन करने के बाद, “सेवाएं” टैब पर जाएं और फिर “रिटर्न” विकल्प चुनें।
- फॉर्म चुनें: रिटर्न विकल्पों में से, “जीएसटी जॉब वर्क” फॉर्म (GST ITC-04) चुनें।
- आवश्यक विवरण भरें: फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, जिसमें शामिल हैं:
- कर अवधि (टैक्स पीरियड)
- जॉब वर्कर का जीएसटीआईएन (यदि पंजीकृत है)
- भेजे गए सामान का विवरण (मूल्य, कर योग्य राशि, टैक्स दर, आदि)
- प्राप्त सामान का विवरण (मूल्य, कर योग्य राशि, टैक्स दर, आदि)
- किसी भी नुकसान या अपव्यय का विवरण (यदि कोई हो)
- सत्यापन करें: सभी विवरणों को ध्यान से जांचें और फिर फॉर्म को जमा करें।
how much is the percent of gst levied on job work services concerning diamonds? हीरे से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी
हीरे से जुड़ी जॉब वर्क सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी दर वस्तुओं के प्रकार पर निर्भर करता है:
- कटे और पॉलिश किए गए हीरे: इन पर जीएसटी की दर 1.5% है।
- अन्य आभूषण: हीरे से जुड़े अन्य आभूषणों पर आम तौर पर जीएसटी की दर 5% है।
what is the gst rate for 9988 job work? जॉब वर्क सेवाओं पर लगने वाला सामान्य जीएसटी (HSN कोड 9988)
जीएसटी के तहत, जॉब वर्क सेवाओं को HSN कोड 9988 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस कोड के तहत आने वाली सभी जॉब वर्क सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी दर आमतौर पर 4 श्रेणियों में विभाजित होती है:
- 1.5%: कटे और पॉलिश किए गए हीरे जैसा कि ऊपर बताया गया है।
- 5% (सामान्य दर): अधिकांश जॉब वर्क सेवाएं इसी दर के अंतर्गत आती हैं।
- 12%
- 18%
यह निर्धारित करने के लिए कि आपकी विशिष्ट जॉब वर्क सेवा पर कौन सी दर लागू होती है, आपको सेवा के विवरण और उपयोग की जाने वाली सामग्री को ध्यान में रखना होगा।
Textile job work gst rate टेक्सटाइल जॉब वर्क पर जीएसटी दर क्या है?
अच्छी खबर यह है कि अधिकांश टेक्सटाइल जॉब वर्क के लिए जीएसटी की दर केवल 5% है। इसमें ये चीजें शामिल हैं:
- कच्चे धागों (मैन मेड फाइबर/फिलामेंट के अलावा) और कपड़ों पर जॉब वर्क
- कपड़ों पर कढ़ाई या अन्य अलंकरण कार्य
- दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के कपड़ों को सिलाई