What is GST on rent of commercial property व्यावसायिक किराये पर जीएसटी

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जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के लागू होने के बाद, व्यावसायिक संपत्तियों से जुड़े लेन-देन पर भी कर लगता है। लेकिन, क्या आपको हमेशा जीएसटी देना होता है?

व्यावसायिक संपत्ति पर जीएसटी कब लगता है?

व्यावसायिक संपत्ति पर जीएसटी

  • किराए पर लेते समय: यदि आप किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोई दुकान, ऑफिस या गोदाम किराए पर लेते हैं, तो आपको किराए की राशि पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा।

व्यावसायिक संपत्ति पर जीएसटी कब नहीं लगता है?

  • आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर लेते समय: यदि आप किसी संपत्ति का उपयोग आवास के लिए करते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है।

ध्यान देने योग्य बातें:

  • जीएसटी केवल किराए की राशि या संपत्ति के मूल्य पर लगता है, न कि मेंटेनेंस शुल्क, पानी का बिल या बिजली के बिल जैसे किसी अन्य शुल्क पर।
  • जीएसटी का भुगतान आम तौर पर मकान मालिक (किराए पर देने वाला) या संपत्ति विक्रेता द्वारा किया जाता है। लेकिन, जीएसटी पंजीकृत व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकते हैं।

Who pays gst on rent of commercial property व्यावसायिक किराये पर जीएसटी

जीएसटी कानून लगातार अपडेट होता रहता है और समय-समय पर नई अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। हाल ही में जारी जीएसटी अधिसूचना 09/2024 ने व्यावसायिक किराये पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) लागू करके कई व्यापारियों को प्रभावित किया है।

1. अधिसूचना का सार:

जीएसटी अधिसूचना 09/2024 दिनांक 08 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी की गई थी। यह अधिसूचना 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई है।

2. RCM का व्यावसायिक किराये पर अनुप्रयोग:

यह अधिसूचना व्यावसायिक किराये पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) लागू करती है। इसका मतलब है कि अब, एक पंजीकृत करदाता (किरायेदार) को किसी अन-पंजीकृत करदाता (मकान मालिक) से व्यावसायिक प्रॉपर्टी किराए पर लेने पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।

3. किन परिस्थितियों में RCM लागू होता है?

  • यदि किरायेदार एक पंजीकृत करदाता है और वह किसी अन-पंजीकृत करदाता (मकान मालिक) से व्यावसायिक प्रॉपर्टी किराए पर लेता है।
  • व्यावसायिक प्रॉपर्टी में दुकान, कार्यालय, गोदाम आदि शामिल हैं।

4. RCM की दर क्या है?

व्यावसायिक किराये पर RCM की दर आम तौर पर 18% है।

5. किरायेदार को क्या करना होगा?

यदि RCM लागू होता है, तो किरायेदार को मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकता है।

6. इस अधिसूचना का प्रभाव:

यह अधिसूचना उन व्यापारियों को प्रभावित करेगी जो अन-पंजीकृत मकान मालिकों से व्यावसायिक प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं। उन्हें अब जीएसटी का भुगतान करना होगा, वे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम कर सकें।

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