86B Rules GST in Hindi जीएसटी नियम 86B

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जीएसटी लागू होने के बाद कर चोरी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में, सरकार ने नियम 86B (86B Rules GST) को पेश किया, जिसका उद्देश्य फर्जी चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग रोकना है। यह नियम 2021 से प्रभावी है और कई व्यवसायों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

लेकिन क्या वास्तव में (WHAT is rule 86b of GST) नियम 86B है और इसका आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ सकता है? इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको इस नियम की गहराई में ले जाएंगे और इसकी प्रमुख विशेषताओं, लागू होने की शर्तों और इसके अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।

तो चाहे आप एक छोटा व्यापारी हों या एक बड़ा उद्यम, यह जानना आपके लिए जरूरी है कि जीएसटी नियम 86B का पालन कैसे किया जाए। पढ़ते रहें और इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में सब कुछ जानें!

86B Rules GST in Hindi कर चोरी पर लगाम लगाने का हथियार!

जीएसटी का नियम 86B (86B Rules GST in Hindi), जिसे दिसंबर 2020 में लागू किया गया था, का उद्देश्य फर्जी चालानों और कर चोरी को रोकना है। यह नियम उन पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनकी मासिक कर योग्य आपूर्ति का मूल्य (छूट और शून्य-रेटेड आपूर्ति को छोड़कर) ₹50 लाख से अधिक है।

  • नियम का उद्देश्य: फर्जी चालान और कर चोरी रोकना।
  • लागू होने की तिथि: 1 जनवरी 2021 से।
  • किस पर लागू: किसी महीने में टैक्स योग्य आपूर्ति का मूल्य ₹50 लाख से अधिक वाले पंजीकृत व्यक्ति।
  • प्रमुख बिंदु:
    • यह नियम इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के उपयोग को सीमित करता है।
    • आप अपनी आउटपुट टैक्स देनदारी का अधिकतम 99% ही आईटीसी का उपयोग करके चुका सकते हैं।
    • शेष 1% का भुगतान आपको नकद में करना होगा।
    • यह नियम केवल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में उपलब्ध आईटीसी पर लागू होता है।
  • क्या है लाभ:
    • फर्जी चालान का इस्तेमाल रोकता है।
    • कर राजस्व में वृद्धि करता है।
    • कर प्रणाली को और पारदर्शी बनाता है।
  • क्या है ध्यान देने योग्य:
    • यदि आप नियम 86B के दायरे में आते हैं, तो आपको अपना आईटीसी ध्यान से प्रबंधित करना होगा।
    • समय सीमा के भीतर आईटीसी का दावा करना जरूरी है।
    • नियमों का पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है।

नियम 86B किन पर लागू होता है?

यह नियम उन सभी पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनकी मासिक कर योग्य आपूर्ति का मूल्य ₹50 लाख से अधिक है। इसमें सभी प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं, जैसे:

  • निर्माता
  • व्यापारी
  • सेवा प्रदाता
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर

नियम 86B (86b rules GST in hindi) के बारे में जानने योग्य मुख्य बातें दी गई हैं:

  1. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर सीमा: यह नियम आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी का उपयोग करके आपके आउटपुट टैक्स दायित्व का भुगतान करने की क्षमता को सीमित करता है। आप अधिकतम 99% तक आईटीसी का उपयोग कर सकते हैं। शेष 1% का भुगतान आपको नकद में करना होगा।
  2. चालानों का मिलान: आपको जीएसटीआर-2A पर दिखाए गए चालानों के साथ अपने आईटीसी का मिलान करना होगा। यदि कोई मिलान नहीं होता है, तो आप उन चालानों पर आईटीसी का दावा नहीं कर पाएंगे।
  3. आईटीसी का दावा करने की समय सीमा: वित्तीय वर्ष में प्राप्त चालानों पर आईटीसी का दावा करने की समय सीमा अब 30 नवंबर या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथि, जो भी पहले हो, कर दी गई है।
  4. दंड प्रावधान: यदि आप नियम 86B का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर दंड लगाया जा सकता है।

GST Section 17(5) in Hindi इनपुट टैक्स क्रेडिट

GST 86b rule in hindi जीएसटी नियम 86B: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

नियम 86B क्या प्रतिबंधित करता है?

यह नियम करदाताओं को अपने ई-क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी का 100% उपयोग करने से रोकता है। उन्हें अपनी कुल उत्पाद शुल्क देयता (ओटीएल) का भुगतान करने के लिए अधिकतम 99% आईटीसी ही उपयोग करने की अनुमति है। शेष 1% का भुगतान उन्हें नकद में करना होगा।

मैं कैसे पता करूँ कि नियम 86B मुझ पर लागू होता है या नहीं?

हर महीने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको अपनी कर योग्य आपूर्ति का मूल्य जांच लेना चाहिए। यदि यह ₹50 लाख से अधिक है, तो नियम 86B आप पर लागू होगा।

नियम 86B के तहत आईटीसी उपयोग की सीमा क्या है?

नियम 86B के तहत, एक पंजीकृत व्यक्ति अपने ओटीएल का केवल 99% तक आईटीसी का उपयोग करके भुगतान कर सकता है। शेष 1% को नकद में भुगतान करना होगा।

नियम 86B का उल्लंघन करने पर क्या दंड है?

नियम का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माने की राशि भुगतान न किए गए कर की राशि के 10% से 100% तक हो सकती है।

नियम 86B के तहत क्या कोई छूट है?

हाँ, कुछ छूट हैं। उदाहरण के लिए, यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जो:
निर्यातक हैं
उलटा कर संरचना वाली वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता हैं
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पिछले दो वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष ₹1 लाख से अधिक आयकर का भुगतान करते हैं

Consent letter for GST registration in Hindi सहमति पत्र

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